स्वतंत्र समय, इंदौर
इंदौर हाईकोर्ट ( High Court ) की डबल बैंच ने कांग्रेस के वैकल्पिक प्रत्याशी मोती सिंह पटेल (सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट) की अपील शनिवार दोपहर में खारिज कर दी है। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम की नाम वापसी के बाद मोती सिंह ने कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारी की अपील की थी। जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी की खंडपीठ में शुक्रवार दोपहर पटेल की अपील पर सुनवाई हुई थी। जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। बता दें कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 30 अप्रैल को पटेल की याचिका खारिज की थी। इसी के खिलाफ उन्होंने अपील की गई थी। अब कांग्रेस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। संभवत: 5 मई तक अपील दायर करा दी जाएगी। मोती सिंह पटेल के वकील विभोर खंडेलवाल ने हाईकोर्ट डबल बैंच से अपील खारिज होने की पुष्टि की है। उन्होंने फैसले की कॉपी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात भी कही।
High Court के निर्णय से असंतुष्ट हूंः मोती सिंह
दरअसल, कांग्रेस के मुख्य प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम के नाम वापस लिए जाने को आधार बनाकर पटेल उम्मीदवारी का हक मांग रहे हैं, जबकि उनका नामांकन स्क्रूटनी में रद्द हो चुका है। इसके पीछे तर्क है कि पटेल ने कांग्रेस की ओर से फॉर्म-क्च स्क्रूटनी के दिन पेश नहीं किया। न ही निर्दलीय के रूप मैदान में बने रहने के लिए 10 प्रस्तावकों को शामिल किया था। उन्होंने सिर्फ एक प्रस्तावक रखा था। अपील पर फैसला आने के बाद कांग्रेस के सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट मोती सिंह पटेल ने कहा कि, मेरे द्वारा उठाए गए विधिक बिंदुओं पर हाईकोर्ट ( High Court ) के निर्णय से मैं असंतुष्ट होकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका के लिए कानूनी सलाह ले रहा हूं, विधि विशेषज्ञ के अभिमत के आधार पर फैसला लूंगा।