इंदौर : लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत निर्वाचन के प्रचार में लगे वाहनों की अनुमति लेनी होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने निर्देश दिये है कि चुनाव प्रचार में अनुमति प्राप्त वाहनों का भी उपयोग किया जाये। प्रचार में लगे वाहनों का खर्च अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जायेगा।
वाहनों में निर्धारित संख्या में ही व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। प्राप्त अनुमति की मूल प्रति वाहन की विण्ड स्क्रीन पर लगा कर रखना होगी। यदि अनुमति उपरान्त 2 दिन तक वाहन उपयोग में नहीं लाया जाता है तो आरओ को आवेदन देकर अनुमति निरस्त करवाई जा सकती है। यदि अभ्यर्थी स्वयं का वाहन प्रयुक्त करते है तो अनुमति प्राप्त करनी होगी और उसका ईंधन एवं ड्रायवर का खर्च व्यय लेखे में जोड़ा जाएगा। वाहन में अवैध सामग्री का परिवहन निषेध रहेगा।
सभी अनुमति प्राप्त वाहन एसएसटी एवं अन्य प्राधिकारियों के जांच के अधीन होंगे। समस्त वाहन अनुमतियाँ मतदान समाप्ति के समय से 48 घण्टे पूर्व निरस्त हो जायेगी। वाहन पर केवल एक झण्डे़ तथा उचित आकार के स्टीकर की अनुमति रहेगी। यदि वाहन पर लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाता है तो उसकी भी अनुमति प्राप्त करना होगी। यदि आडियों कैसेट चलाया जाता है तो आडियों का एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक होगा।
मान्यता प्राप्त राजनैतिक पदाधिकारियों हेतु एक वाहन की अनुमति पदाधिकारी के नाम से जारी की जायेगी। इसका व्यय पार्टी खर्च में जोड़ा जायेगा। यदि अभ्यर्थी के प्रचार में प्रयुक्त किया जा रहा है या वह स्वयं अभ्यर्थी है तो उस क्षेत्र के लिए वाहन पर उपगत व्यय अभ्यर्थी के व्यय में जोड़ा जाएगा। इन वाहनों की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भिन्न रंग के कागज पर जारी की जायेगी। जिसकी प्रमाणित छाया प्रति विण्ड स्क्रिन पर लगाकर रखना होगी। मूल प्रति ड्रायवर के पास रखी जायेगी। प्राधिकारियों के माँगे जाने पर दिखाना होगी।