स्वतंत्र समय, भोपाल
भोपाल सहित पूरे प्रदेश में नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स संचालित करने वाले 470 नर्सिंग कॉलेजों ( Nursing Colleges ) की जांच सीबीआई करेगी। इसके लिए मप्र नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने डिप्लोमा कोर्स कराने वाले 470 कॉलेजों की लिस्ट सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई ने इन कॉलेजों की जांच करने सात अलग-अलग टीमें बनाई हैं। यह टीमें जल्द ही डिप्लोमा कोर्सेस वाले नर्सिंग कॉलेजों की जांच शुरू करेगी।
Nursing Colleges मामले में आरोपी सीबीआई कोर्ट में पेश
दूसरी तरफ, नर्सिंग कॉलेज ( Nursing Colleges ) रिश्वतखोरी मामले में सीबीआई ने मंगलवार देर रात आरोपियों को सीबीआई कोर्ट में पेश किया है। इसके बाद आरोपी सीबीआई इंस्पेक्टर सुशील कुमार मजोका, अनिल भास्करन, तनवीर खान, राधारमण शर्मा, सचिन जैन, वेद प्रकाश शर्मा, प्रीति तिलकवार, सुमा अनिल भास्करन, जल्पना अधिकारी को जेल भेज दिया गया। वहीं, 4 आरोपी ओम गोस्वामी, रवि भदौरिया और जुगल किशोर शर्मा अभी भी रिमांड पर है। गौरतलब है कि सीबीआई ने मंगलवार को ही इंस्पेक्टर सुशील मजोका को बर्खास्त कर दिया था।
111 अफसरों को शोकाज नोटिस
सीबीआई की जांच रिपोर्ट में अनसूटेबल घोषित किए गए 66 नर्सिंग कॉलेजों का निरीक्षण करने वाले 111 अफसरों को शोकाज नोटिस जारी किए हैं। सभी अफसरों को इंडियन नर्सिंग काउंसिल और मप्र नर्सिंग काउंसिल के मानकों को पूरा नहीं करने वाले नर्सिंग कॉलेजों की रिपोर्ट मानक स्तर की दिए जाने का कारण पूछा गया है। इसकी पुष्टि चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के सीनियर अफसरों ने की है।
झूठी रिपोर्ट से मिली थी 66 कॉलेजों को मान्यता
चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के अफसरों ने बताया कि अनसूटेबल नर्सिंग कॉलेजों का इंस्पेक्शन करने वाले अफसरों ने नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल को संबधित संस्थानों की गलत (झूठी) इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिट की थी। अफसरों की इंस्पेक्शन रिपोर्ट के आधार पर ही चिकित्सा शिक्षा विभाग ने संबंधित नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी थी।
कॉलेजों के टीचिंग फैकल्टी को दिया था निरीक्षण का जिम्मा
अफसरों ने बताया कि मान्यता के लिए नर्सिंग कॉलेजों का निरीक्षण सरकारी मेडिकल कॉलेजों के असिस्टेंट प्रोफेसर और सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की टीचिंग फैकल्टी ने किया था। इसके लिए डायरेक्टर नर्सिंग एवं पैरामेडिकल सर्विसेस ने अलग-अलग नर्सिंग कॉलेज के निरीक्षण के लिए 111 अफसरों को कॉलेजों का निरीक्षण करने भेजा था। इन्हीं अफसरों की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उन 66 नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई थी, जो सीबीआई जांच में अनसूटेबल मिले हैं। बाद में मप्र हाईकोर्ट के निर्देश पर इन संस्थानों को राज्य सरकार ने बंद करने की कार्रवाई के निर्देश जिला कलेक्टर्स को दिए हैं।
नर्सिंग काउंसिल में 1 जून तक जमा करें रिपोर्ट
मप्र नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के रजिस्ट्रार एवं प्रशासक ने सीबीआई जांच में डेफिसिएंट पाए गए 73 नर्सिंग कॉलेजों को नोटिस जारी किया है। इसमें सभी को 1 जून तक कॉलेज में बताई गई खामियों को दूर करने के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 1 जून तक मप्र नर्सिंग काउंसिल दफ्तर में जमा करने को कहा है। ताकि सीबीआई जांच रिपोर्ट में डेफिसिएट घोषित किए गए सभी 73 कॉलेजों की डेफिसिएंसी दूर करने के लिए किए गए कामों के आधार पर संबंधित संस्थाओं के बारे में फैसला लिया जा सके। डेफिसिएट कॉलेजों को खामियां दूर करने के निर्देश मप्र हाईकोर्ट के निर्देश पर बनी तीन सदस्यीय कमेटी ने 31 मार्च 2024 को दिए थे।