इंदौर: आयुक्त शिवम वर्मा द्वारा स्थल पर बिना कार्य माप दर्ज कर देयक भुगतान हेतु लेखा शाखा में भेज कर निगम को वित्तीय क्षति पहुंचाने वाले सहायक यंत्री उद्यान लक्ष्मीकांत वाजपेई को निलंबित किया गया व प्रभारी मस्टर उपयंत्री हरीश कारपेंटर की सेवा समाप्त की गई एवं निर्माण कार्य में संलग्न एजेन्सी मेसर्स सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लैकलिस्टेड किया गया।
विदित हो कि लक्ष्मीकांत वाजपेई (मूलपद-उपयंत्री) तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री, उद्यान सिविल शाखा एवं प्रभारी मस्टर उपयंत्री हरीश कारपेंटर को नगर पालिक निगम, इन्दौर में पदस्थ रहने के दौरान वार्ड क्रमांक 79 में शगुन अपार्टमेंट के समीप कॉलोनी नाइजर के समय में निर्मित उद्यान की क्षतिग्रस्त दीवार के निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य के लिये देयक राशि रुपये 13,34,979/- के लेखा शाखा में भुगतान हेतु भेजे गए।
विदित हो कि आयुक्त वर्मा द्वारा एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार उपरांत मुख्यालय स्तर से कराये गये सत्यापन में उद्यान की पूर्व से दीवार निर्मित ना होकर नवीन निर्मित कार्य प्रगतिशील होना पाया गया। स्थल पर बिना कार्य माप दर्ज करने वाले सहायक यंत्री एवं उपयंत्री द्वारा राशि रुपये 13,34,979/- के देयक प्रमाणित किए जाने का कृत्य अनुशासनहीनता तथा निगम हित के प्रतिकूल कृत्य था।
आयुक्त वर्मा द्वारा लक्ष्मीकांत वाजपेई एवं हरीश कारपेंटर द्वारा आवंटित दायित्वों का समुचित तरीके से निर्वहन नहीं करते हुए स्वैच्छिक कार्य प्रणाली अपनाई जाने एवं नियम विरुद्ध बिना कार्य पूर्ण किये कार्यों के देयक का प्रमाणीकरण कर निगम को वित्तीय क्षति पहुँचाने पर तत्कालीन प्रभारी सहायक यात्री उद्यान लक्ष्मीकांत वाजपेई को निलंबित किया जाकर विभागीय जांच संस्थित की गई एवं प्रभारी मस्टर यंत्री हरीश कारपेंटर को कार्य से मुक्त करते हुए सेवा समाप्त कि गई।
उपरोक्त घटनाक्रम के अनुक्रम में उपरोक्त कार्य में संलग्न एजेंसी मेसर्स सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, इंदौर एवं इनके प्रोप्राराईटरशिप / पार्टनरशिप की अन्य समस्त फर्मों को नगर पालिक निगम, इंदौर की आगामी समस्त निविदाओं एवं कार्यों के लिये तत्काल प्रभाव से 03 वर्षों के लिये प्रतिबंधित/ब्लेक लिस्टेड कर निविदा प्रकिया में भाग लेने से रोक लगाई गई।