Arvind Kejriwal को फिलहाल राहत नहीं, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

स्वतंत्र समय, नई दिल्ली

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) को दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी है और फैसला सुरक्षित रखा है। माना जा रहा है कि इस पर दो-तीन दिन बाद फैसला आएगा। तब तक उन्हें तिहाड़ जेल में ही रहना होगा।

Arvind Kejriwal को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी

गौरतलब है कि गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) को जमानत दे दी थी। इस पर ईडी ने शुक्रवार को हाईकोर्ट का रुख किया था। ईडी ने इस मामले को तत्काल सुनवाई की मांग की। ईडी की याचिका पर सुनवाई को लिए हाईकोर्ट सहमत हो गया है। ईडी का दावा है कि हमको अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया क्या, इसलिए निचली अदालत के जमानत के फैसले पर रोक लगाई जाए। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने ईडी के वकील को सलाह दी कि आपको अदालत के फैसले को सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए।