स्वतंत्र समय, नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने नीट ( NEET ) काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिर एक बार इनकार कर दिया है। शुक्रवार को एक स्टूडेंट ने याचिका लगाई। उसका कहना था कि 773 कैंडिडेट्स बिना ग्रेस मार्क्स पाए फेल हुए हैं। पूरी परीक्षा रद्द कर दोबारा कराई जाए।
NEET मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 20 जून को हुई सुनवाई
8 जुलाई को केस पर सुनवाई होनी है ऐसे में 6 जुलाई से शुरू हो रही काउंसलिंग भी 2 दिनों आगे बढ़ाई जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, रीएग्जाम की मांग पर एनटीए से 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। नीट ( NEET ) मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 20 जून को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। बेंच ने केस में सीबीआई जांच की मांग को खारिज किया और कहा था कि सभी पक्षों को सुने बगैर हम सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे सकते।
मेघालय: ग्रेस मार्क्स वाले 1563 कैंडिडेट्स में शामिल करें
20 जून को हुई सुनवाई में मेघालय के कैंडिडेट्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर नीट एग्जाम कैंसिल हुआ तो काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी। इस याचिका में स्टूडेंट्स ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स में उन्हें भी शामिल करने की मांग की। उनका कहना था कि सेंटर में उनके भी 45 मिनट खराब हुए थे। ऐसे में उन्हें भी ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए।