स्वतंत्र समय, भोपाल
राज्य शासन की अनुमति के बगैर ही फीस में मनमानी ( Arbitrary fees ) वृद्धि कर पालकों से वसूली करने पर राजधानी के डीपीएस, सेज, कैंपियन व चैतन्य टेक्नो स्कूल पर स्कूल शिक्षा विभाग ने बडी कार्रवाई की है। जिला शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी कर बढ़ी हुई फीस तत्काल पैरेंट्स को लौटाने का आदेश दिया है। वहीं इस मनमानी पर चारों स्कूलों पर दो-दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। फीस एक्ट के तहत यह राजधानी में पहली बडी कार्रवाई मानी जा रही है।
Arbitrary fees पर फीस एक्ट के उल्लंघन का दोषी माना
शहर के नामी स्कूलों के खिलाफ कई पैरेंट्स ने नए सत्र की फीस में मनमानी ( Arbitrary fees ) वृद्धि करने की शिकायत शिक्षा विभाग में की गई थी। कलेक्टर भोपाल ने अपनी प्रारंभिक जांच में चारों स्कूलों को फीस एक्ट के उल्लंघन का दोषी मानते हुए डीईओ भोपाल को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। डीईओ ने चारों स्कूलों डीपीएस कोलार रोड, चैतन्य टेक्नो स्कूल कोलार रोड, कैंपियन स्कूल भौंरी तथा सेज इंटरनेशनल स्कूल कोलार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इन चारों को नोटिस जारी किया गया है। डीईओ ने चारों स्कूलों को पैरेंट्स से वसूली गई राशि एक माह के भीतर लौटाने का आदेश दिया है।
पैरेंट्स को मिलेगी बडी राहत
इन चारों स्कूलों ने फीस एक्ट को दरकिनार कर एकमुश्त दस फीसदी से दोगुनी तक फीस बडा दी थी। इससे यहां पडऩे वाले बच्चों के अभिभावक परेशान हो रहे थे। यह बढ़ी हुई राशि करोड़ों में हो सकती है। इससे अब सभी स्कूलों को नए सिरे से फीस तय करना होगी। साथ ही बड़ी हुई फीस की राशि पैरेंट्स को वापस करना होगी। स्कूलों द्वारा अधिक वसूली गई फीस की राशि वापस मिलने पर पैरेंट्स को अगले महीनों की फीस में काफी राहत मिल सकती है। फीस वापस न करने पर स्कूलों पर जुर्माने की राशि भी बढ़ सकती है।