Night Culture का ‘नंगा नाच’ समाप्त

स्वतंत्र समय, इंदौर

इंदौर में रात को भी बाजार खुले रखने और व्यवसायिक संस्थानों में 24 घंटे काम करने वाले नाइट कल्चर ( Night Culture ) आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। इस संबंध में जल्दी ही नई योजना बनाकर नई व्यवस्था लागू की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने पूर्व में इन्दौर शहर में निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक, बीआरटीएस कॉरिडोर में विभिन्न व्यवसायिक/औद्योगिक/ कार्यालय आदि संस्थानों के लिए 24 घण्टे संचालन संबंधी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

Night Culture आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त

सीएम मोहन ने वीडियों कॉन्फ्रेसिंग से इंदौर संभाग के मंत्रियों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ नाइट कल्चर ( Night Culture ) को लेकर बैठक की थी। इस बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ड्रग के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने और इंदौर में रात्रिकालीन बाजार एवं व्यवसायिक संस्थानों के संचालन के संबंध में नई व्यवस्था लागू करने के संबंध में विषय रखा था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तत्काल निर्देश दिये कि इंदौर में शीघ्र ही विस्तृत कार्ययोजना बनाकर रात्रिकालीन बाजार, औद्योगिक संस्थान, कार्यालय संचालन आदि के संबंध में नई व्यवस्था लागू की जायेगी। ड्रग के अवैध कारोबार पर भी प्रभावी रूप से रोक लगाई जायेगी। बड़े दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने विगत 13 सितम्बर 2022 को म.प्र. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958, म.प्र. श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 2015 संशोधित कारखाना अधिनियम 1948 तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत इन्दौर शहर में निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक 11.45 किलोमीटर, बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर में विभिन्न व्यवसायिक/औद्योगिक/कार्यालय आदि संस्थानों को 24&7 अर्थात रात्रिकालीन सेवाओं (24 घण्टे) संचालन की अनुमति हेतु जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

पुष्यमित्र ने शहर हित में बताया निर्णय

इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि शहर हित में यह बहुत अच्छा निर्णय है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का धन्यवाद करता हूं कि 24 घंटे बीआरटीएस के आसपास के क्षेत्र को खोलने का जो निर्णय लिया गया था। तत्कालीन आदेश पर पुनर्विचार करते हुए उसको निरस्त करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने धारा 144 का आदेश निरस्त कर दिया है। शहर में अपराधों के नियंत्रण और असामाजिक तत्वों द्वारा आवेधनिक गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी।

विधायक गोलु ने भी जताई थी चिंता

विधायक गोलु शुक्ला ने कहा कि भोपाल में हुई इंदौर संभाग बैठक में नाईट कल्चर को लेकर चिंता जताई थी जिसका समर्थन भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया। पूर्व में भी पत्र सौंप कर मुख्यमंत्री जी को करवाया था कि नाईट कल्चर से अपराध व नशाखोरी बढ़ रहे थे। उन्होंने पूर्व से रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड की दुकानों का भी हवाला दिया कि इन्हें पूर्व की तरह रात भर चालू रहने दे बाहर से आए यात्रियों के लिए आवश्यक है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तुरंत इंदौर कलेक्टर को निर्देशित करते हुए विधायक गोलु शुक्ला के सुझाव को माना।