High Court का फरमान, 22 प्लाटधारकों की रजिस्ट्री में करें सुधार

स्वतंत्र समय, इंदौर

हाईकोर्ट ( High Court ) इंदौर में भू-माफियाओं से पीडि़त कॉलोनी फिनिक्स, सैटेलाइट और कालिंदी गोल्ड की चल रही सुनवाई में गुरुवार को 22 प्लाटधारक पेश हुए। यह प्लाटधारक फिनिक्स कॉलोनी के हैं, जिन्हें जिला प्रशासन ने रजिस्ट्री होने के बाद भी जमीन नहीं मिलने पर कब्जा दिलवाया था, लेकिन नए भूखंड/प्लाट की रजिस्ट्री नहीं हो रही है। ऐसे में कब्जे का कोई मतलब नहीं निकल रहा है।

High Court के चार सप्ताह में प्रक्रिया पूरी करने के आदेश

इस मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ( High Court ) ने आदेश दिए कि चार सप्ताह के भीतर कंपनी के डायरेक्टर और लिक्वीडेटर मिलकर प्रक्रिया पूरी करें और इन सभी की रजिस्ट्री में होने वाले संशोधन को पूरा कराएं। इसमें सभी 22 प्लाटधारकों के पूरे दस्तावेज तैयार कराए जाएं, कंपनी की और से रितेश (चंपू) अजमेरा और अन्य जो डायरेक्टर है, वह इसके लिए सभी जानकारी उपलब्ध कराएं और पूरी प्रक्रिया तय समय में कराई जाए।

रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में स्लाट… नेट के इश्यू

जब बात नई रजिस्ट्री कराने की आई तो पहले बात हुई सात दिन का समय दिया जाए, फिर बात हुई 30 जुलाई तक का समय दे दिया जाए। लेकिन इसी बीच जस्टिस ही बोले कि पंजीयन विभाग में स्लाट, नेट कई इश्यू चलते रहते हैं। इतने लोगों का एक साथ हो पाएगा, एक मामले में दस दिन हमें ही लग गए थे? ऐसे में एक अधिवक्ता ने कहा कि समय फिर बढ़ा दिया जाए नहीं तो रजिस्ट्री नहीं हुई तो यही अवमानना लगा देंगे। इसके बाद हाईकोर्ट ने चार सप्ताह का समय दे दिया।