स्वतंत्र समय, नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव ( Ramdev ) को आदेश दिया है कि वे पतंजलि आयुर्वेद की कोरोनिल टैबलेट को कोविड की दवा बताने का दावा 3 दिन के अंदर वापस लें। हाईकोर्ट ने सोमवार (29 जुलाई) को पतंजलि और बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों की कई एसोसिएशन की तरफ से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया।
Ramdev ने कहा था कोरोनिल सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर नहीं
जस्टिस अनूप भंभानी की बेंच ने कहा कि रामदेव ( Ramdev ) वह टिप्पणी वापस लें, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोनिल सिर्फ इम्युनिटी बूस्टर नहीं, बल्कि कोविड-19 ठीक करने की दवा है। बाबा रामदेव और उनके प्रमोटरों को 3 दिनों में इससे जुड़े ट्वीट हटाने होंगे। अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो सोशल मीडिया मीडिएटर इन ट्वीट्स को हटा देंगे। बाबा रामदेव ने कोरोनिल को कोरोना की दवा बताया था। कोरोना महामारी के दौरान बाबा रामदेव ने कहा थाकि पतंजलि आयुर्वेद की कोरोनिल सिर्फ इम्युनिटी बूस्टर नहीं, बल्कि कोविड-19 ठीक करने की दवा है। इसके खिलाफ डॉक्टरों की एसोसिएशन ने 2021 में रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। याचिका में डॉक्टरों ने पतंजलि के दावे के संबंध में अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स से कोरोनिल से जुड़े बयानों को हटाने की मांग की थी। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।