यूपी विधानसभा में Love Jihad बिल पास, उम्रकैद की सजा मिलेगी

स्वतंत्र समय, लखनऊ

यूपी विधानसभा में मंगलवार को लव जिहाद ( Love Jihad  ) बिल पास हो गया है। अवैध धर्म परिवर्तन की बढ़ती घटनाओं पर नकेल कसने के लिए सरकार ने कानून का दायरा और सजा, दोनों को बढ़ा दिया है। इस कानून के तहत किसी महिला को अपने जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने, उत्पीडऩ की घटना, ‘लव जिहाद’ के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा होगी।

Love Jihad में अब तक 10 साल की सजा होती थी

अभी तक लव जिहाद ( Love Jihad ) जैसे मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा होती थी और 50 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जाता था। छल-कपट या बलपूर्वक कराए गए धर्म परिवर्तन के मामलों में अब कानून ज्यादा सख्त हो गया है। मतांतरण के लिए विदेशी फंडिंग पाई जाने की स्थिति में अब सात से 14 साल तक की सजा के साथ ही कम से कम 10 लाख रुपए तक जुर्माना भरना होगा। उत्तर प्रदेश में लागू किए गए इस बिल के तहत कई बातों को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कराने की मंशा से किसी व्यक्ति को धमकाता है या हमला करता है, तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा। इसके अलावा शादी करने या शादी का झांसा देकर षड्यंत्र करके मतांतरण को भी गंभीर अपराध माना जाएगा।