Digvijay Singh की याचिका पर हाईकोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस

स्वतंत्र समय, इंदौर

मप्र हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ( Digvijay Singh ) की चुनाव याचिका पर निर्वाचन आयोग और राजगढ़ के भाजपा सांसद रोडमल नागर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। इसके लिए आगामी सुनवाई तिथि 17 सितंबर को नियत की गई है। याचिका के जरिए ईवीएम-वीवीपेट पर सवाल खड़ा किया गया है।

Digvijay Singh के वकील ने कहा हमने दोबारा चुनाव की मांग की है

याचिकाकर्ता दिग्विजय सिंह ( Digvijay Singh ) की तरफ से पैरवी करने वाले सीनियर एडवोकेट रवींद्र सिंह छाबड़ा ने बताया कि याचिका में हमने दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वीवीपैट का मिलान किया जाना चाहिए, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने ऐसा नहीं किया। जनता जिसे वोट दे रही है, उसे ही मत जाना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ सीट पर लोकसभा सदस्य का निर्वाचन निरस्त करने की मांग करते हुए मप्र हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि निर्वाचन में वोटर वेरिफिएबल पेपर आडिट ट्रेल (वीवीपीएट) का सत्यापन नहीं किया गया था। इस तरह जिला निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार काम नहीं किया है। मतदान के बाद वीवीपीएट को संरक्षित भी नहीं किया गया। बुधवार को हाईकोर्ट ने दिग्विजय की ओर से प्रस्तुत आरंभिक तर्क सुनने के बाद निर्वाचन आयोग और राजगढ़ के सांसद रोडमल नागर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।