राज्य सरकार ने 5 लाख नेशनल पेंशन स्कीम धारक अफसरों और कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलने वाले लाभों में वृद्धि कर दी है। इक्विटी सीमा 15 से बढ़ाकर 25 से 50% और फंड मैनेजर 3 से 12 कर दिए हैं। इसका सीधा फायदा कर्मचारी को रिटायरमेंट पर होगा।
कह सकते हैं कि 33 साल की नौकरी के बाद पेंशन 40 हजार रुपए हर महीने बनती है तो अब 60 हजार रु. बनेगी। एकमुश्त 1 करोड़ रुपए मिलते हैं तो डेढ़ करोड़ रुपए मिलेंगे। फंड मैनेजर चुनने की व्यवस्था भी लागू कर दी गई है। हालांकि यह व्यवस्था बाजार जोखिम के मुताबिक होगी। इसमें मार्केट रिस्क, ब्याज दरें भी प्रभावी होंगी। इसमें राज्य सेवा के 2005 के बाद के सभी अधिकारी, कर्मचारी और अखिल भारतीय सेवा के 2004 के बाद सेवा में आए अफसर जुड़ेंगे।
ऐसे मिलेगा लाभ : कर्मचारी के 10% और सरकार के 14% जुड़ेगा
कर्मचारियों के वेतन से कटौती की 10% राशि और उसमें सरकार के मिलाए गए 14% अंश को सरकार पेंशन फंड रेग्युलेटरी डेवलपमेंट अथारिटी के माध्यम से 3 फंड मैनेजर के जरिए निवेश करती थी। इससे कर्मचारी को रिटायरमेंट पर अच्छे लाभ मिलेंगे।