फास्टैग उपयोग करने वाले जान लें, नियमों में आज से परिवर्तन, तीन साल पुराना होने पर करवाना पड़ेगा KYC

अगर आप भी रोड ट्रिप पर जाते हैं तो नेशनल हाइवे और एक्‍सप्रेस वे पर टोल जरूर देते होंगे। टोल देने के लिए आप भी Fastag का उपयोग करते होंगे क्‍योंकि टोल टैक्‍स के लिए इसे पहले ही अनिवार्य किया जा चुका है। लेकिन अब इसके नियमों में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जिसकी जानकारी एनपीसीआई की तरफ से पहले ही दी जा चुकी है। इन नियमों में किस तरह के परिवर्तन किए गए हैं।

तीन साल पुराने फास्‍टैग की KYC जरूरी

जानकारी के अनुसार अब हर 3 साल में फास्‍टैग के लिए फिर से केवाईसी करानी होगी। 31 अक्‍टूबर 2024 तक ऐसे फास्‍टैग की केवाईसी करवाना जरूरी है। केवाईसी न करवाने पर फास्‍टैग को ब्‍लैकलिस्‍ट भी किया जा सकता है।

बदलने होंगे पांच साल पुराने फास्‍टैग

अगर किसी गाड़ी में 5 साल या उससे अधिक पुराना फास्‍टैग इस्तेमाल किया जा रहा है तो अब वह अमान्‍य होगा। इसकी जगह नया फास्‍टैग जारी करवाना होगा।