मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और निकायों के पदाधिकारियों के मानदेय में 20% की वृद्धि की घोषणा की गई है। इस वृद्धि का लाभ महापौर, अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष, और पार्षद गणों सहित सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रति माह मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ये बड़ी घोषणा भी की है।
1. सड़क निर्माण पर अधिकार: अब 24 मीटर चौड़ी सड़कों के निर्माण और देखरेख का पूरा अधिकार नगर निगमों को दिया गया है। इसके लिए किसी भी अन्य विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यह निर्णय नगर निगमों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।
2. जनप्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि: मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी नगर निकायों में जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 20% की वृद्धि की घोषणा की है।
– पार्षद का मानदेय: 12,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 14,400 रुपए प्रति माह किया गया है।
– नगर पालिका अध्यक्ष का मानदेय: 6,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 7,200 रुपए प्रति माह कर दिया गया है।
ये घोषणाएँ जनप्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करने और नगर निगमों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई हैं, ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकें और स्थानीय विकास को गति दे सकें।