दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक मामले में राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत को 2 सितंबर तक बढ़ा दिया है। इस दौरान, उन्हें जेल में रहना होगा, और इस अवधि के भीतर उनके मामले की सुनवाई और अन्य कानूनी प्रक्रियाएँ जारी रहेंगी। अरविंद केजरीवाल ने 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी, जिसे उन्होंने अवैध करार दिया।
सीबीआई ने उन्हें 21 मार्च को दिल्ली के आवास से गिरफ्तार किया था, और वे तब से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उच्च न्यायालय से राहत न मिलने के बाद, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। 12 अगस्त को दायर की गई इस याचिका में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की है। इस दौरान, केजरीवाल के जमानत आवेदन पर विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मई में उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन चुनाव परिणाम घोषित होने से पहले 1 जून को उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया। चुनाव परिणाम 4 जून को घोषित हुए और इसके बाद केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने फिर से गिरफ्तार किया।