Breaking News : आसाराम बापू को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत, इलाज के लिए 7 दिन की पैरोल मंजूर

Breaking News : आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट ने चिकित्सा उपचार के लिए 7 दिन की पैरोल मंजूर की है। कोर्ट के इस निर्णय से उन्हें अपने इलाज के लिए जेल से अस्थायी रिहाई मिल गई है। पैरोल की अवधि में आसाराम को निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।

आसाराम, जिन्हें 2018 में जोधपुर की एक विशेष POCSO अदालत ने नाबालिग के साथ बलात्कार का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, ने हाल ही में सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद, जेल प्रशासन ने उन्हें जोधपुर एम्स में भर्ती कराया। मेडिकल चेकअप के बाद आसाराम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। उनकी तबीयत खराब होने की खबर के बाद, अस्पताल के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ एकत्र हो गई थी। राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें चिकित्सा उपचार के लिए 7 दिन की पैरोल दी है, जिससे वे अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकें।

आसाराम 2 सितंबर 2013 से जेल में हैं। लड़की ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 15 अगस्त 2013 की रात आसाराम ने उसे जोधपुर के पास मणाई स्थित अपने आश्रम में बुलाकर उसके साथ बलात्कार किया। पांच साल से अधिक समय तक चले ट्रायल के बाद, POCSO अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पिछले साल, गुजरात की एक अदालत ने भी आसाराम को 2013 में अपने सूरत आश्रम में एक महिला अनुयायी के साथ कई मौकों पर बलात्कार करने के मामले में दोषी ठहराया था।