स्वतंत्र समय, नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के पीएमएलए ( PMLA ) फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 16 अक्टूबर तक टाल दी है। प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी और संपत्ति कुर्क करने की शक्तियों को बरकरार रखने वाले उसके 2022 के फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, कोर्ट याचिका की सुनवाई कर रही है। इससे पहले न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को 3 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया था।
PMLA केस की सुनवाई अब 16 को
ईडी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्थगन की मांग करते हुए पीएमएलए ( PMLA ) मामले का उल्लेख किया। न्यायमूर्ति कांत ने मामले में उपस्थित वकीलों को बताया कि न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार, जो न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां के साथ पीठ का हिस्सा हैं, 27 सितंबर से 13 अक्टूबर तक अवकाश पर हैं। इसके बाद शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर को तय की। अदालत कुछ मापदंडों पर तीन न्यायाधीशों की पीठ के 27 जुलाई, 2022 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह पंजाब सरकार की याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगा।