स्वतंत्र समय, इंदौर
अपने फ्लैट, मकान, प्लाट इंदौर विकास प्राधिकरण ( IDA ) से फ्री होल्ड कराना हर कोई चाहता है। आवेदन भी लोग कर जाते हैं, लेकिन इसके लिए चालान की राशि कोई समय पर नहीं देना चाहता। आईडीए अब ऐसे मामलों में ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं करेगा। फ्री होल्ड की चालान राशि 15 दिन जमा नहीं कराने पर यह आवेदन अपने आप रद्द कर दिया जाएगा। आईडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ राम प्रकाश अहिरवार ने यह निर्देश दिया है।
IDA की संपदा शाखा का निरीक्षण
सीईओ अहिरवार ने गुरूवार को प्राधिकरण ( IDA ) की संपदा शाखा का निरीक्षण कर फ्री होल्ड के मामलों की समीक्षा की। उन्होंने संपदा शाखा के अधिकारियों-कर्मचारियों से नागरिकों द्वारा अपनी संपत्ति को फ्री होल्ड कराने के लिए दिए जाने वाले आवेदन की रिपोर्ट पूछी। सीईओ अहिरवार के निर्देश पर पिछले कुछ समय से फ्री होल्ड के लंबित प्रकरण प्राथमिकता के तौर पर फाइनल किए जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप अधिकांश मामलों में संपत्ति फ्री होल्ड करने के लिए चालान जारी कर दिया गया है। मगर ऐसे मामले बड़ी संख्या में लंबित हैं, जिनमें प्रॉपर्टी मालिक द्वारा चालान मिलने पर राशि ही जमा नहीं कराई जा रही। शाखा के अधिकारियों ने इस संबंध में गुरूवार को सीईओ से चर्चाकर मार्गदर्शन मांगा। सीईओ ने 15 दिन की डेडलाइन तय कर दी। अब 15 दिन के अंदर यदि आवेदक फ्री होल्ड के चालान की राशि जमा नहीं की जाती है तो ऐसे आवेदन निरस्त कर दिए जाएं।
4680 प्रकरण फाइनल
सीईओ अहिरवार ने बताया कि एक जून तक प्राधिकरण में फ्री होल्ड के 5234 प्रकरण लंबित थे। इसमें से अब तक प्राधिकरण के द्वारा 4680 प्रकरण का निराकरण किया जा चुका है। इस समय 554 प्रकरण लंबित हैं। इसमें से भी अधिकांश प्रकरण में प्राधिकरण के द्वारा चालान जारी किया जा चुका है। आवेदक द्वारा चालान की राशि जमा किए जाने के साथ ही उनकी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड हो जाएगी।