स्वतंत्र समय, नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के जज के सुनवाई के दौरान दिए 2 विवादित बयानों पर एक्शन लिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस वेदव्यासचार श्रीशानंद की टिप्पणियों पर कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को 2 हफ्ते में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
Supreme Court ने कहा बेसिक गाइडलाइन जारी कर सकते हैं
सीजेआई ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरमणि और सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता से भी मदद मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने यह भी कहा कि कुछ बेसिक गाइडलाइन जारी की जा सकती हैं। इधर, वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के गलत इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी है। डिस्क्लेमर में कहा गया है कि कोई भी कार्यवाही की रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। जस्टिस श्रीशानंद कर्नाटक हाईकोर्ट के एडिशनल जज के रूप में 4 मई 2020 को अपॉइंट किए गए थे। 25 सितंबर को वे परमानेंट जज बने थे। जस्टिस श्रीशानंद के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। एक वीडियो में वे पश्चिमी बेंगलुरु के एक मुस्लिम इलाके को पाकिस्तान कहते दिखे। दूसरे वीडियो में वे एक महिला वकील को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। जस्टिस श्रीशानंद ने महिला वकील से कहा कि वह दूसरे पक्ष के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। हो सकता है अगली बार वे उसके अंडरगारमेंट का रंग भी बता दें। वीडियो क्लिप वायरल होने के एक दिन बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपनी अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने से आधा घंटे पहले एक डिस्क्लेमर दिया। इसमें बिना परमिशन वीडियो रिकॉर्ड करने पर रोक लगा दी गई।