प्रायवेट स्कूलों और मदरसों के टीचर्स का Verification करेगी मप्र पुलिस

स्वतंत्र समय, भोपाल

विभाग ने जिले के सभी प्रायवेट स्कूलों और मदरसों को टीचर्स व कर्मचारियों का दो दिन के अंदर पुलिस वैरिफिकेशन ( Verification ) कराने का आदेश दिया है। पुलिस वैरिफिकेशन के साथ ही पूरे स्टॉफ का चरित्र प्रमाण पत्र भी स्कूलों व मदरसों को देना होगा। वहीं आपराधिक छवि वाले स्टॉफ को तत्काल नौकरी से हटाया जाए। हाल ही में राजधानी के रेडक्लिफ पब्लिक स्कूल में तीसरी क्लास की बच्ची के साथ आईटी टीचर्स द्वारा की गई दरिंदगी के बाद शिक्षा विभाग भी हरकत में आ गया है।

दो दिन में पुलिस Verification और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के निर्देश

भोपाल जिला शिक्षा केंद्र ने इस संबंध में भी सभी प्रायवेट स्कूलों व मदरसों के प्राचार्य व प्रधानाध्यापकों को इस संबंध में आदेश जारी किया है। जिला परियोजना समन्वयक ने ब्लॉक परियोजना समन्वयक बीआरसी के माध्यम से सभी के पुलिस वैरिफिकेशन ( Verification ) एवं कैरेक्टर सर्टिफिकेट तलब किए हैं। राजधानी के सभी बीआरसी को भी आदेश दिया गया है कि वे दो दिन में सभी से पुलिस वैरिफिकेशन एवं कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्राप्त करें। डीपीसी ने अपने आदेश लिखा है कि वर्तमान परिवेश में मासूम बच्चों के साथ जो निंदनीय घटनाएं हो रही हैं, उनको देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि आपके स्कूल में यह सुनिश्चित करें कि कार्यरत समस्त शैक्षणिक एंव गैर शैक्षणिक स्टॉफ का चारित्रिक एवं पुलिस वैरिफिकेशन किया गया हो।
अगर आपके स्टॉफ में कोई टीचर, गेम्स टीचर, कंप्यूटर ऑपरेटर, केयर टेकर तथा गैर शैक्षणिक स्टॉफ जैसे पीयून, गार्ड, सफाई कर्मी, माली, बस ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, इलेक्ट्रिशियन आदि का पुलिस सत्यापन न हुआ हो तो दो दिन के अंदर कराएं। इनका चारित्रिक सत्यापन भी जरूरी है। किसी भी हालत में ऐसा कोई व्यक्ति जिसका चारित्रिक रिकॉर्ड अच्छा न हो अथवा आपराधिक प्रवृत्ति का रिकॉर्ड हो, उसे स्कूल के किसी कार्य में न रखा जाए।