सीताराम ठाकुर, भोपाल
मप्र में सिंचाई के लिए सरकारी नलकूप ( Tube Well ) भी अब दस साल के लीज पर दिए जाएंगे। अभी तक प्रदेश में बांध-नहरों, नदियों और बावड़ियों से ही खेतों में सिंचाई की जाती रही है। लेकिन यह पहला मौका है, जब सरकार नलकूप भी लीज पर देने जा रही है। लीज पर दिए जाने वाले नलकूप से सरकार को हर वर्ष 1500 से 3000 हजार रुपए की राशि मिलेगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह काम नर्मदापुरम जिले में शुरू किया जा रहा है।
सरकारी Tube Well लेने के लिए बोली लगाना होगी
मप्र सरकार प्रदेश में करीब 40 लाख हेक्टेयर में किसानों को सिंचाई की सुविधा मुहैया कराती है। किसानों को खेती करने सिंचाई के लिए बांध-नहर, नदियों और बावड़ियों तथा कुओं से पानी मिलता है। साथ ही पॉवर प्रोजेक्ट, उद्योगों को भी पानी मुहैया कराने के एवज में सरकार जल कर की राशि वसूलती है। अभी तक सरकारी नलकूप ( Tube Well ) का उपयोग पीने के पानी के लिए किया जाता रहा है। लेकिन अब 7.5 एचपी पंप से लेकर 18 एचपी पंप लगाने के लिए नलकूप भी दिए जाएंगे। इसके लिए नलकूप का उपयोग करने वाले किसानों, व्यावसायिक संस्थानों को नलकूप लीज पर लेने के लिए प्रतिभूति के रूप में 20 साल के लिए 7500 रुपए से लेकर 20 हजार रुपए तक की राशि जमा करनी होगी, जो लीज अवधि समाप्त होने पर वापस की जाएगी। सरकारी नलकूप लीज पर लेने के लिए बोली लगानी होगी और इसका प्रपत्र 100 रुपए जमा करने पर उपलब्ध हो सकेगा। यह काम प्रदेश में जल संसाधन विभाग द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। यानि सरकार अब हर प्रकार के टैक्स वसूलने की तैयारी में जुट गई है। वैसे जल कर के रूप में सरकार को करीब 400 करोड़ से ज्यादा की इनकम होती है।
लीज पर देने टेंडर जारी
जल संसाधन विभाग ने नलकूप दस साल के लिए लीज पर देने टेंडर जारी कर दिया है। नर्मदापुरम के ग्राम गुजरखेड़ी, रेसलपुर, कन्हवार, गढ़ाघाट, खमरिया, बकाज, महुआखेड़ा, खपरिया किशोर, महाराजागंज, कोडपरडई, हनोतिया, बांसखेड़ा, जोगीवाड़ा, जुनहेटा, खापरखेड़ा, झालौन-2, पचलावरा, घपाडा, कपूरी, चदोन, पांजरा, मालनवाड़ा, रहटवाड़ा, राईखेड़ी, पंजरा, शोभापुर, मेदाखेड़ा, रामपुर, बुधनी, हथवास, दंरिगा, झालोन, माछा, काजलखेड़ी आदि 51 गांवों में स्थित सरकारी नलकूप लीज पर देने टेंडर जारी किया है। निविदा फार्म 14 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगा और 15 अक्टूबर को निविदा डाली जा सकेगी। यह टेंडर जल संसाधन विभाग के बेवसाइट पर भी उपलब्ध है।
जमीन, भवन ही लीज पर देने का प्रावधान
मप्र में उद्योगों को 99 साल के लिए भूमि लीज पर दिए जाने का प्रावधान है। पहले यह 30 साल के लिए लागू था। बाद में सरकार ने इसकी अवधि बढ़ा दी। फिर सरकारी भवन संपत्तियों को भी लीज पर दिए जाने लगा। अब सरकार शासकीय नलकूप को लीज पर देने जा रही है।