पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले को High Court ने कहा तिरंगे को 21 बार देनी होगी सलामी

स्वतंत्र समय, जबलपुर

पाकिस्तान जिंदाबाद कहकर भारत के खिलाफ नारे लगाने के आरोपी को हाईकोर्ट ( High Court ) की जबलपुर बेंच ने सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने आरोपी फैसल खान उर्फ फैजान (28) को इस शर्त पर जमानत दी है कि उसे केस खत्म होने तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को भोपाल के मिसरोद थाने में हाजिरी लगानी होगी। वहां लगे तिरंगे के सामने खड़े होकर 21 बार सलामी देनी होगी। भारत माता की जय का नारा भी लगाना होगा।

High Court में आरोपी बोला- मजाक में ऐसा कहा था

हाईकोर्ट ( High Court ) के जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने फैसल को 50 हजार रुपए के बॉन्ड के साथ जमानत दी है। ये भी शर्त रखी है कि उसे सुबह 10 से 12 बजे के बीच ही थाने पहुंचना होगा। बचाव पक्ष के वकील हाशिम खान ने बताया कि आदेश बिल्कुल उचित है। कुछ लोग बहकावे और नशे में ऐसा बोल देते हैं। ऐसा ऑर्डर जब कोर्ट देती है तो इसका प्रभाव जनता और अपराधियों पर पड़ता है। मामला 17 मई 2024 का है। फैसल को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर गिरफ्तार किया गया था। वह मिसरोद इलाके में पंचर की दुकान चलाता था। पुलिस पूछताछ में फैसल ने कहा था, मैंने मजाक में ये शब्द कहे थे। जिसने वीडियो बनाया है, वह मेरा दोस्त है। पता नहीं था कि वीडियो वायरल हो जाएगा।

कार्यकर्ताओं ने लगाया था अभद्रता का आरोप

बजरंग दल के पदाधिकारी दिनेश यादव ने बताया था कि वीडियो को देखने के बाद आरोपी फैसल खान के पास पहुंचे थे। वहां उसने कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की। इसके बाद आरोपी को पकडक़र मिसरोद पुलिस के हवाले किया और उसके खिलाफ केस दर्ज कराया। आरोपी वीडियो में हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी टिप्पणी करता सुनाई दे रहा है।