स्वतंत्र समय, नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को शुक्रवार को दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग ( Money laundering ) मामले में जमानत दे दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा- अभी ट्रायल के जल्द खत्म होने के आसार नहीं हैं।
ईडी ने किया था Money laundering का केस दर्ज
ईडी ने 24 अगस्त 2017 को सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर को आधार बनाकर जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग ( Money laundering ) मामले में जांच शुरू की थी। ईडी ने आरोप लगाया था कि सत्येंद्र ने उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। ईडी का आरोप था कि जैन ने इन फर्जी कंपनियों के जरिए आए पैसे का इस्तेमाल 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदने में किया। इसके अलावा दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लोन अदायगी में किया था। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि मामले में सत्येंद्र से पूछताछ की गई थी। जिसमें वे संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके थे। सत्येंद्र के अलावा पूनम जैन, अजित प्रसाद जैन, सनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था।