कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा राजस्व निरीक्षक नरेश विवलकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया गया है, जो लोकायुक्त टीम इंदौर द्वारा की गई कार्यवाही के बाद आया है। इस कार्यवाही में विवलकर के कृत्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत कदाचरण की श्रेणी में माना गया है।
निलंबन की अवधि के दौरान नरेश विवलकर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा, और उनका मुख्यालय तहसील सांवेर, जिला इंदौर रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देपालपुर द्वारा पत्र क्रमांक 1606/आ.का. देपा./2024, दिनांक 18.10.2024 के आधार पर जारी किया गया है।