इंदौर में पुष्पेंद्र साहू, जो म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं, के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप में कार्रवाई की गई। आवेदक चाणक्य शर्मा ने पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके मकान में नए घरेलू विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन करने पर साहू ने 2 लाख रुपये रिश्वत मांगी।
शिकायत के सत्यापन के बाद, 24 अक्टूबर 2024 को पुष्पेंद्र साहू को उनके कार्यालय में आउटसोर्स कर्मचारी अज़हरुद्दीन कुरैशी के माध्यम से 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 61(2)BNS के तहत कार्यवाही जारी है। इस ट्रैप ऑपरेशन में डीएसपी अनिरुद्ध वाधिया, डीएसपी आर.डी. मिश्रा, इंस्पेक्टर प्रतिभा तोमर, और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।