Budhni By Election 2024: मध्यप्रदेश में उपचुनाव के लिए मतदान शुरू, बुधनी जीत में महिलाएं हो सकती हैं बड़ा फैक्टर

Budhni By Election 2024: सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। मतदान प्रक्रिया शुरू होने से पहले सभी मतदान केंद्रों पर मॉक पोल किया गया, ताकि मतदान में किसी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी न हो। इस उपचुनाव के लिए बुधनी विधानसभा क्षेत्र में कुल 363 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।

बुधनी विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रक्रिया को सुचारू और सुरक्षित रखने हेतु व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कुल 1,597 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा, 45 सेक्टर ऑफिसर-कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और 45 सेक्टर अधिकारी पुलिस तैनात किए गए हैं ताकि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं की निगरानी हो सके। साथ ही, पांच फ्लाइंग स्क्वाड दल भी बनाए गए हैं जो चुनाव के दौरान नियमों के पालन और संभावित अनियमितताओं पर नजर रखेंगे।

बुधनी विधानसभा उपचुनाव में कुल 2,76,397 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इनमें 1,43,111 पुरुष, 1,33,280 महिला, 6 अन्य और 194 सर्विस मतदाता शामिल हैं। इस क्षेत्र में 18-19 वर्ष आयु वर्ग के 4,048 युवा मतदाता भी हैं, जो पहली बार मतदान कर रहे हैं।

बुधनी विधानसभा उपचुनाव में विभिन्न आयु वर्ग के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें:
• 20-29 वर्ष आयु वर्ग के 67,562 मतदाता
• 30-39 वर्ष आयु वर्ग के 73,300 मतदाता
• 40-49 वर्ष आयु वर्ग के 55,064 मतदाता
• 50-59 वर्ष आयु वर्ग के 38,572 मतदाता
• 60-69 वर्ष आयु वर्ग के 23,076 मतदाता
• 70-79 वर्ष आयु वर्ग के 10,809 मतदाता
• 80-89 वर्ष आयु वर्ग के 3,491 मतदाता
• 90-99 वर्ष आयु वर्ग के 644 मतदाता
• 100-109 वर्ष आयु वर्ग के 38 मतदाता

इन सभी मतदाता इस उपचुनाव में हिस्सा लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योगदान देंगे।

यदि मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र (EPIC) उपलब्ध नहीं है, तो वह 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकता है। इन वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र आदि शामिल हो सकते हैं। इसी प्रकार, यदि किसी मतदाता को मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में है, तो वह बिना सूचना पर्ची के भी अपना पहचान दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेगा।

यदि मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो वह निम्नलिखित 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत कर मतदान कर सकता है:
1. आधार कार्ड
2. मनरेगा जॉब कार्ड
3. ड्राइविंग लाइसेंस
4. पैन कार्ड
5. भारतीय पासपोर्ट
6. फोटो सहित पेंशन दस्तावेज
7. केंद्र या राज्य सरकार, पीएसयू, या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
8. बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक

इन दस्तावेजों का उपयोग मतदाता अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए कर सकता है ताकि वह अपना मताधिकार प्रयोग कर सके।