उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 की घोषणा की है। यह योजना 15 दिसंबर, 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक तीन चरणों में लागू होगी। योजना का उद्देश्य बकाया बिजली बिलों पर सरचार्ज में बड़ी छूट देना और उपभोक्ताओं को आसान भुगतान विकल्प प्रदान करना है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने योजना का शुभारंभ करते हुए उपभोक्ताओं से इस अवसर का लाभ उठाने और समय पर पंजीकरण कराने की अपील की है। उत्तर प्रदेश सरकार की एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 के तहत बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट और बकाया बिलों के आसान निपटान का अवसर मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है।
पंजीकरण प्रक्रिया
1. योजना का लाभ पाने के लिए 30 सितंबर, 2024 तक के बकाया बिलों की मूल धनराशि का 30% जमा करना होगा।
2. पंजीकरण के लिए उपभोक्ता निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं:
• नजदीकी विभागीय कार्यालय।
• जनसेवा केंद्र।
• www.uppcl.org पर ऑनलाइन पंजीकरण।
तीन चरणों में छूट का प्रावधान
1. पहला चरण (15-31 दिसंबर 2024):
• 100% सरचार्ज छूट।
2. दूसरा चरण (1-15 जनवरी 2025):
• 80% सरचार्ज छूट।
3. तीसरा चरण (16-31 जनवरी 2025):
• 70% सरचार्ज छूट।
यह योजना उपभोक्ताओं को बकाया बिलों के बोझ से राहत देने और बिजली विभाग की वसूली बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। उपभोक्ताओं से अपील है कि वे समय पर पंजीकरण कर इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं। एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 के तहत किसानों और अन्य उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिजली बिलों पर छूट प्रदान की जा रही है। यह योजना विशेष रूप से किसानों और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से तैयार की गई है।
किसानों के लिए प्रावधान
• 31 मार्च, 2023 तक के बकाया बिलों पर छूट दी जाएगी।
• यह छूट किसानों के निजी नलकूपों के बकाया बिजली बिलों पर लागू होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को राहत मिलेगी।
एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 के तहत उन उपभोक्ताओं को भी राहत दी जाएगी जिनके मामलों पर अदालतों में मुकदमे लंबित हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता अपने केस वापस लेकर सीधे इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं और बकाया बिलों पर मिल रही सरचार्ज छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह प्रावधान उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिससे वे लंबित मामलों से मुक्ति पा सकते हैं और बिना कानूनी झंझट के अपने बकाया बिलों का समाधान कर सकते हैं।
ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे योजना के पहले चरण में पंजीकरण और भुगतान करके अधिकतम छूट का लाभ उठाएं। पहले चरण में 100% सरचार्ज छूट दी जा रही है, जिससे उपभोक्ता अपने बकाया बिलों पर पूरी राहत प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के साथ-साथ समय पर बकाया निपटाने का अवसर भी देती है, जिससे बिजली विभाग को भी अपनी वसूली में मदद मिल सकेगी और उपभोक्ता अपने बिलों का समाधान आसानी से कर सकेंगे।