मोदी सरकार ने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए ‘एनपीएस वात्सल्य योजना’ शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रह सके।
योजना की मुख्य विशेषताएँ
1. पेंशन अकाउंट खोलना
• माता-पिता अपने 5 से 18 साल के बच्चों के नाम पर पेंशन अकाउंट खोल सकते हैं।
• यह अकाउंट बच्चों की पढ़ाई, शादी, और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
2. 18 वर्ष के बाद स्वामित्व
• जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा, तो वह खुद इस खाते का संचालन कर सकता है।
3. आवेदन
• यह योजना भारतीय नागरिकों के साथ-साथ NRI (नॉन-रेसिडेंट इंडियन) और OCI (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) के लिए भी उपलब्ध है।
इस योजना के माध्यम से बच्चों को एक सुरक्षित और सुनिश्चित भविष्य देने के साथ-साथ, परिवारों को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है। एनपीएस वात्सल्य योजना बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए एक प्रभावी योजना है। इसके तहत माता-पिता अपने बच्चों के लिए एक पेंशन खाता खोल सकते हैं। यहां योजना की मुख्य विशेषताएँ दी जा रही हैं:
1. बच्चों के नाम पर पेंशन अकाउंट खोलें
• माता-पिता 5 से 18 साल के बच्चों के नाम पर पेंशन खाता खोल सकते हैं।
• 18 साल के बाद बच्चा खुद इस खाते को मैनेज कर सकता है।
2. आसान खाता खोलने की प्रक्रिया
• खाता सरकारी/प्राइवेट बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है।
• खाता खोलने के लिए जन्म प्रमाणपत्र या आधार कार्ड देना आवश्यक है।
3. निवेश और निकासी की सुविधा
• न्यूनतम सालाना निवेश ₹1,000 से शुरू किया जा सकता है।
• तीन साल बाद जमा राशि का 25% तक निकाला जा सकता है, और यह प्रक्रिया अधिकतम तीन बार की जा सकती है।
4. लाभकारी निवेश विकल्प
• निवेश को शेयर बाजार या सरकारी सिक्योरिटी में लगाया जा सकता है।
• आयकर की धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक का कर लाभ मिलेगा।
5. समाज के सभी वर्गों के लिए
• यह योजना हर वर्ग के माता-पिता को अपने बच्चों के भविष्य के लिए आर्थिक योजना बनाने का अवसर प्रदान करती है।
इस योजना के माध्यम से माता-पिता अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित और वित्तीय रूप से समर्थ भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।
एनपीएस वात्सल्य योजना एक सरकारी योजना होने के कारण पूरी तरह से सुरक्षित है। यह योजना माता-पिता और बच्चों दोनों के लिए एक आदर्श आर्थिक समाधान प्रदान करती है, जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित और सशक्त बनता है। इस योजना के अंतर्गत, माता-पिता बच्चों के नाम पर पेंशन खाता खोल सकते हैं, जो न केवल शिक्षा और शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, बल्कि बच्चों को 18 वर्ष की उम्र के बाद अपने खाते को स्वयं प्रबंधित करने का अवसर भी मिलता है।
सरकारी योजना होने के कारण इसमें निवेश और निकासी दोनों सुरक्षित तरीके से किए जा सकते हैं, और इसके सभी निवेश विकल्प भी सरकार द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं। यह योजना हर वर्ग के माता-पिता को अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक ठोस और सुरक्षित वित्तीय योजना बनाने का मौका देती है।