सेज ग्रुप के मालिक संजीव अग्रवाल की पत्नी किरण को तीन साल का कारावास

भोपाल में एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें मध्यप्रदेश के रियल एस्टेट कारोबारी संजीव अग्रवाल की पत्नी, किरण अग्रवाल, को विशेष अदालत ने तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला जमीन की नीलामी से जुड़ा हुआ है, जिसमें धोखाधड़ी की गई। किरण अग्रवाल और एक अन्य व्यक्ति ने ढाई लाख रुपए बचाने के लिए बैंक अफसरों के साथ मिलकर किसान की जमीन को सस्ते दामों में नीलाम करने का प्रयास किया।

इस धोखाधड़ी में नियमों की उल्लंघना की गई। प्रकरण के अनुसार, ग्राम बकानिया के किसान अशोक शर्मा ने 1995 में मोटर और पंप के लिए सहकारी बैंक से 29 हजार रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन बाद में कर्ज चुकता नहीं कर पाने के कारण उनकी जमीन को नीलाम किया गया।

2007 तक कर्ज की वसूली के लिए बैंक अधिकारियों ने किसान अशोक शर्मा की 4.92 एकड़ कृषि भूमि को बेहद कम दामों पर नीलाम कर दी थी। आरोप है कि बैंक अधिकारियों ने फर्जी नोटशीट तैयार की और उसे संयुक्त पंजीयक को भेजा, जिसके बाद बिना किसी उचित जांच के नीलामी को मंजूरी दी गई। इस धोखाधड़ी की शिकायत के बाद लोकायुक्त ने मामले की विस्तृत जांच की। लंबे समय तक चली जांच और जिरह के बाद अब इस मामले में फैसला सुनाया गया है। इस फैसले में किरण अग्रवाल और अन्य आरोपियों को सजा दी गई, जो धोखाधड़ी में शामिल थे।