स्वतंत्र समय, इंदौर
जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने मुहिम चलाकर अवैध कॉलोनी काटने और बिक्री करने वालों के खिलाफ एफआईआर ( FIR ) के आदेश दिए हैं। इसी के तहत जांच कराकर सौ से ज्यादा मामलों में अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ अपर कलेक्टर गौरव बैनल की कोर्ट में केस दर्ज किए गए। इसके बाद सुनवाई कर फैसले किए जा रहे हैं। इसमें अभी तक 17 मामलों में केस दर्ज करने के आदेश हुए थे और अब 6 मामलों में केस दर्ज करने के फिर आदेश दिए गए।
30 करोड़ से ज्यादा के 187 प्लॉट बेचने को मामलों में FIR
जिन छह मामलों में एफआईआर ( FIR ) दर्ज कराने के आदेश हुए हैं। इसमें सामने आया है कि आरोपियों ने कुल 5.629 हेक्टेयर में 187 भूखंड काटकर बेच डाले हैं। इनकी कीमत 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इनके खिलाफ केस के आदेश हुए हैं।
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भिचौली हप्सी के उमरखेड़ा गांव में कैलाश पिता कालूराम शर्मा ने 1.877 हेक्टेयर में 16 भूखंड़ बेचे, तेजाजी नगर थाने में केस दर्ज।
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भिचौली हप्सी के बिहाडिय़ा गांव में सचिन पिता अशोक पाटीदार ने 0.150 हेक्टेयर में 41 भूखंड बेचे, खुडैल थाने में केस दर्ज।
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बिहाडिया गांव में ही सत्यनारायण, राधाबाई, कैलाश, बलराम, कैलाशचंद्र, बलराम, भागवंतीबाई, कैलाश ने करीब ढाई हेक्टेयर में 43 भूखंड बेचे। बिहाडिय़ा में ही शुभम ने 0.300 हेक्टेयर में 28 भूखंड बेचे, इन दोनों पर भी खुडैल थाने में केस दर्ज।
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महू के नेउगुराडिया गांव में किशोरीलाल ने 0.300 हेक्टेयर में 25 प्लाट बेचे। किशनगंज थाने में केस दर्ज कराया गया।
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महू के ही पिपल्या लौहार में मुकेश, गणेश, सपनीश ने एक हेक्टेयर में 34 भूखंड बेचे, सिमरोल थाने में केस किया गया।
जमकर करा रहे रजिस्ट्री
अवैध कॉलोनाइजर के हौंसले इतने बुलंद है कि वह यहां पर बिना मंजूरियों के ना केवल प्लॉट काट रहे हैं, बल्कि इनके सौदा करने के साथ ही इनकी रजिस्ट्री भी करा रहे हैं। वह भी भारी संख्या में। किसी जगह एक-एक साल में ही 40-50 रजिस्ट्री सामने आ रही है तो किसी ने एक साल में ही 25-30 रजिस्ट्री करा दी है। इस तरह अवैध तरीके से बिक्री करके यह धन कमा रहे हैं।