आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल Saurabh Sharma की अग्रिम जमानत खारिज

स्वतंत्र समय, भोपाल

आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा ( Saurabh Sharma ) की अग्रिम जमानत याचिका भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दी है। गुरुवार ही सौरभ ने अपने वकील राकेश पाराशर के जरिए अग्रिम जमानत याचिका फाइल की थी। सुनवाई शुक्रवार को होना थी, लेकिन वकील के अनुरोध पर जज ने गुरुवार को ही सुनवाई की और सौरभ शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया।

Saurabh Sharma की लोक सेवक मानते हुए मांगी थी जमानत

सौरव शर्मा ( Saurabh Sharma ) के वकील ने अदालत में दलील दी थी कि आरोपी लोक सेवक नहीं है, उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए। न्यायाधीश ने अपने आदेश में उसे लोक सेवक मानते हुए और अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। सौरभ के वकील राकेश पाराशर ने कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लोकायुक्त की कार्रवाई को गलत बताया है। एडवोकेट राकेश पाराशर के मुताबिक, सौरभ लोकसेवक नहीं है। इसके बाद भी लोकायुक्त ने उसके घर छापा मारा। यह कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। जिस कार में सोना मिला, वो उसके नाम नहीं है। इस सोने से भी उसका कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को भी गलत ठहराया।