सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए नए नियम, अकाउंट खोलने से पहले माता-पिता की अनुमति होगी जरूरी

DPDP Draft Rules : 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट खोलने को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। अब बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने से पहले अपने माता-पिता की मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए केंद्र सरकार जल्द ही डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम के तहत नए नियम लागू करेगी।

नियमों पर सुझाव मांगे गए

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुक्रवार को DPDP मसौदा नियमों के लिए जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि ये मसौदा नियम विचार-विमर्श के लिए खुले हैं। नागरिक MyGov.in मंच पर 18 फरवरी तक अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।

बच्चों पर नहीं होगी सजा, कंपनियों पर लगेगा भारी जुर्माना

इस मसौदे के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने पर बच्चों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि, जो कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करेंगी, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। नियम तोड़ने पर कंपनियों पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

डेटा सुरक्षा में पारदर्शिता का प्रयास

मसौदे में डेटा फिड्यूशरी (डेटा प्रोसेस करने वाले) को पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का यह कदम बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिजिटल दुनिया में जिम्मेदाराना व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए है।