RG Kar Rape-Murder Case : सियालदह कोर्ट का बड़ा फैसला, RG कर बलात्कार-हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को उम्रकैद

RG Kar Rape-Murder Case : पश्चिम बंगाल की सियालदह अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए दर्दनाक बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर न्याय की बड़ी मिसाल पेश की है। अदालत ने रॉय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता के परिवार ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी।

अधिकतम सजा का था विकल्प

18 जनवरी को न्यायाधीश ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस गंभीर अपराध के लिए अधिकतम सजा मौत की सजा हो सकती है। लेकिन अदालत ने न्यूनतम सजा यानी आजीवन कारावास का फैसला सुनाया। हालांकि, इस मामले में सबूतों से छेड़छाड़ और अन्य पहलुओं की सीबीआई जांच अभी भी जारी है।

सीबीआई की दलील: सबूतों ने किया दोषी को बेनकाब

सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने मामले में पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। उन्होंने बताया, “पीड़िता 36 घंटे की ड्यूटी पर थी, जब उसके साथ कार्यस्थल पर बलात्कार और हत्या की गई। वह एक मेधावी छात्रा थी।” पीड़िता के परिवार के वकील ने कहा, “सभी साक्ष्य इस घिनौने अपराध की सच्चाई को उजागर करते हैं। आरोपी अपनी बेगुनाही साबित करने में नाकाम रहा।”

सेमिनार हॉल में मिला था शव

9 अगस्त 2024 को, पीड़िता का शव आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल से बरामद हुआ। शुरुआती जांच कोलकाता पुलिस की विशेष टीम ने की और संजय रॉय को गिरफ्तार किया। पांच दिन बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया, जिन्होंने जांच तेज़ कर दी।

तेज़ सुनवाई में आया फैसला

मामले की सुनवाई 11 नवंबर 2024 को शुरू हुई और मात्र 59 दिनों में अदालत ने दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया। अपराध की तारीख से कुल 162 दिन के भीतर दोषसिद्धि की प्रक्रिया पूरी हुई, जो न्याय की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है।

सीएम ममता बनर्जी ने जताई संतुष्टि

फैसले के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, “हमने मामले में हरसंभव सहयोग किया। न्यायपालिका ने अपना काम किया और पीड़िता को आखिरकार न्याय मिला।”