Kolkata Rape Case compensation Rejected by Family : 2024 में कोलकाता के आर.जी.कार अस्पताल में 34 वर्षीय डॉक्टर के साथ हुई बलात्कार और हत्या की दर्दनाक घटना में आज अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा दी गई। सियालदह कोर्ट ने इस मामले में पीड़िता के माता-पिता को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया, लेकिन परिवार ने मुआवजा लेने से इनकार करते हुए सिर्फ न्याय की मांग की।
आजीवन कारावास की सजा, मृत्युदंड नहीं
कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाते हुए कहा कि यह अपराध ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ की श्रेणी में नहीं आता, जिससे मृत्युदंड दिया जा सके। जस्टिस अनिर्बान दास ने कहा कि मुआवजा कानूनी प्रावधान है और इसे पीड़िता के माता-पिता को उनकी सुविधा के लिए स्वीकार करना चाहिए।
आरोपी ने सबूतों से छेड़छाड़ का लगाया आरोप
संजय रॉय ने अदालत में खुद को निर्दोष बताते हुए अधिकारियों पर सबूतों में छेड़छाड़ का आरोप लगाया। हालांकि, अदालत ने उसकी दलील को खारिज करते हुए कहा कि मुकदमे में प्रस्तुत किए गए सबूत पुख्ता और विश्वसनीय हैं।
परिवार ने की मृत्युदंड की मांग, कोर्ट ने जताई असहमति
पीड़िता के परिवार ने आरोपी के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए कहा कि ऐसा कदम समाज में विश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है। हालांकि, अदालत ने इस पर असहमति जताई और कहा कि आरोपी का अपराध मृत्युदंड की सीमा को पूरा नहीं करता है।
परिवार का मुआवजे पर इनकार
17 लाख रुपये के मुआवजे के आदेश के बावजूद, पीड़िता के माता-पिता ने इसे ठुकरा दिया। उन्होंने अदालत में स्पष्ट किया कि वे सिर्फ न्याय चाहते हैं, न कि आर्थिक मदद।