Government offices में लगेंगे प्रीपेड बिजली मीटर

 

स्वतंत्र समय, भोपाल

प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने में जुटे ऊर्जा विभाग ने अब प्रदेश के सभी विभागों के सरकारी दफ्तरों ( Government offices ) को मीटर लगाने के टारगेट में शामिल किया है। ऊर्जा विभाग ने तय किया है कि सभी सरकारी दफ्तरों में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे और स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद दफ्तर में अंधेरा न रहे, इसको लेकर वित्त विभाग से परमिशन भी दिलाई गई है और आहरण संवितरण अधिकारियों को एडवांस पेमेंट करने के अधिकार भी दिए गए हैं।

Government offices में लगे मीटर्स एडवांस राशि से होंगे रिचार्ज

प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों ( Government offices ) में अब पोस्टपेड बिजली मीटर निकालकर वहां प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इन स्मार्ट मीटर्स को रिचार्ज करने का काम विभाग प्रमुख एडवांस राशि देकर कराएंगे। इसके बाद ऊर्जा विभाग इन विभागों मे बिजली सप्लाई करेगा। इसके लिए वित्त विभाग की ओर से अनुमति दी गई है कि पिछले एक साल में जिस महीने में सबसे अधिक बिजली बिल आया है, उस महीने के बिल की राशि की दोगुनी राशि से प्रीपेड स्मार्ट मीटर को रिचार्ज किया जाएगा। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद हर माह बिजली बिल जमा होते रहेंगे लेकिन अगर किसी कारणवश दिक्कत हुई तो छह माह तक किसी भी स्थिति में बिजली बिल जमा न होने पर भी बिजली कनेक्शन काटा नहीं जाएगा। ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने दफ्तर में लगाए जाने वाले प्रीपेड स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करने का काम करेंगे। वित्त विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी और ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई द्वारा इसको लेकर जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर का रिचार्ज बगैर बिल आए कराना होगा। कार्यालय प्रमुख और आहरण संवितरण अधिकारी कार्यालय व्यय और बिजली व जल प्रभार के मद में उपलब्ध बजट से एडवांस बिजली बिल का भुगतान कर सकेंगे।

ऐसे निकलेगा दोगुनी राशि का बिल

विभाग ने कहा है कि प्रीपेड मीटर रिचार्ज किए जाने के लिए पिछले वित्त वर्ष अप्रेल 2023 से मार्च 2024 के बीच जिस माह का बिल सबसे अधिक राशि का है उस राशि के दोगुने के बराबर एडवांस राशि आहरित की जा सकेगी और प्रीपेड मीटर को रिचार्ज किया जा सकेगा। इसके बाद सरकारी दफ्तरों में बगैर किसी गतिरोध के बिजली प्रदाय किया जा सकेगा।
वित्त और ऊर्जा विभाग की ओर से यह संयुक्त आदेश सभी विभागों, राजस्व मंडल अध्यक्ष ग्वालियर, सभी संभागायुक्तों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को भेजा गया है और इस पर अमल के निर्देश दिए गए हैं।