UPSC में ईओडब्ल्यू को मिलेगी आयु में 5 साल की छूट

स्वतंत्र समय, भोपाल/जबलपुर

मप्र हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईओडब्ल्यू) के उम्मीदवारों को सोमवार को बड़ी अंतरिम राहत दी है। अब सिविल सेवा परीक्षा-2025 ( UPSC ) में ईओडब्ल्यू वर्ग के उम्मीदवारों को अन्य आरक्षित वर्गों की तरह आयु सीमा में 5 साल की छूट और 9 बार परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा।

UPSC हाईकोर्ट में करेगा जवाब पेश

अभी तक ईओडब्ल्यू वर्ग के उम्मीदवारों को आयुसीमा में छूट नहीं दी जाती थी और वह अधिकतम 6 अटेंप्ट दे सकते थे। इस मामले में यूपीएससी ( UPSC ) मंगलवार को हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश कर सकता है। गौरतलब है कि इस मामले में मैहर के आदित्य नारायण पांडेय ने याचिका लगाई थी। इस पर सोमवार को सुनवाई हुई। 2025 में 979 पदों के लिए यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 25 मई को आयोजित की जाएगी।

शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी दी राहत

इस मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। उन्होंने 10 फरवरी के आदेश का हवाला दिया, जिसमें अधिवक्ता धीरज तिवारी की पैरवी का उल्लेख था। इससे पहले, मप्र शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में भी हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ईओडब्ल्यू वर्ग को राहत दी। हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के आधार पर ईओडब्ल्यू उम्मीदवारों को आयु में 5 साल की छूट का प्रावधान किया, जिससे 45 वर्ष तक के उम्मीदवार परीक्षा में भाग ले सकेंगे।