यूट्यूबर रणवीर इलाहबादिया और स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में पेरेंट्स पर किए गए भद्दे मजाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। रणवीर इलाहबादिया ने अपने खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इलाहबादिया को फटकार लगाते हुए कहा कि उनके दिमाग में गंदगी भरी है और पॉपुलर होने का मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी टिप्पणी करें। इस विवादित टिप्पणी के बाद, रणवीर इलाहबादिया और समय रैना के खिलाफ मुंबई, जयपुर और गुवाहाटी में एफआईआर दर्ज की गई हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी उन्हें समन जारी किया है, लेकिन निर्धारित समय पर पेश न होने के कारण नई तारीख दी गई है।
महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने समय रैना की वर्चुअल पेशी की मांग को ठुकराते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। इस बीच, शो के विवादित एपिसोड को यूट्यूब से हटा दिया गया है, और रणवीर इलाहबादिया ने सार्वजनिक माफी भी जारी की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की जाएगी, जबकि संबंधित एजेंसियां अपनी जांच जारी रखेंगी।
सुप्रीम कोर्ट में यूट्यूबर रणवीर इलाहबादिया के खिलाफ सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी टिप्पणी पर सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि “इनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है। ऐसे व्यक्ति का केस हम क्या सुनें?” रणवीर इलाहबादिया ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को सुनने से इनकार करते हुए कड़ी फटकार लगाई। यह मामला उनके द्वारा स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में पेरेंट्स को लेकर किए गए भद्दे मजाक से जुड़ा है, जिस पर मुंबई, जयपुर और गुवाहाटी में एफआईआर दर्ज की गई है।
इसके अलावा, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी रणवीर इलाहबादिया को समन जारी किया था, लेकिन वे तय समय पर पेश नहीं हुए। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने भी सख्त रुख अपनाया है और समय रैना को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। रणवीर इलाहबादिया ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है, और विवाद बढ़ने के बाद यूट्यूब से शो का विवादित एपिसोड हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई की तारीख जल्द तय की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहबादिया को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, “इनके दिमाग में गंदगी भरी है। ऐसे व्यक्ति का केस हम क्यों सुनें? पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी टिप्पणी करें। आप लोगों के माता-पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कुछ गंदगी है।”
यह मामला स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना के शो “इंडियाज गॉट लेटेंट” से जुड़ा है, जिसमें रणवीर इलाहबादिया ने पेरेंट्स को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। इसके बाद मुंबई, जयपुर और गुवाहाटी में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इन एफआईआर को रद्द कराने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को सुनने से इनकार कर दिया और कड़ी फटकार लगाई।
इस विवाद के चलते राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी उन्हें समन जारी किया, लेकिन तय समय पर पेश न होने के कारण उन्हें नई तारीख दी गई। वहीं, महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने समय रैना की वर्चुअल पेशी की मांग खारिज कर दी और व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। मामला तूल पकड़ने के बाद, रणवीर इलाहबादिया ने सार्वजनिक माफी जारी की, और विवादित एपिसोड यूट्यूब से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई की तारीख जल्द तय करेगा।