समाज कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग (हिंदू) के निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत इच्छुक आवेदकों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट: shadianudan.upsdc.gov.in
आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी के लिए आवेदक इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी तीनेज कुमार ने बताया कि अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, आवेदन पत्र की हार्डकॉपी आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित जमा करना अनिवार्य होगा।
• ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को संबंधित खंड विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय में जमा करना होगा।
• शहरी क्षेत्र के आवेदकों को संबंधित उपजिलाधिकारी (SDM) कार्यालय में जमा करना होगा।
सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न हों, ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।
अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग (हिंदू) के निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान योजना के तहत पात्र आवेदकों को एकमुश्त 20,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।
योजना की मुख्य शर्तें:
1. राशि वितरण: यह धनराशि ई-कुबेर के माध्यम से आधार-सीडेड बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी।
2. आय सीमा:
• ग्रामीण क्षेत्र: वार्षिक आय ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• शहरी क्षेत्र: वार्षिक आय ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. आयु सीमा:
• कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
• वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
महत्वपूर्ण:
• योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत आते हैं और सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
• ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है: shadianudan.upsdc.gov.in
आवेदकों को समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र की हार्डकॉपी भी संबंधित कार्यालय में जमा करनी होगी।
अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग (हिंदू) के निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:
आवश्यक दस्तावेज:
1. फोटो (आवेदक की हाल ही में खींची गई)
2. बैंक पासबुक (CBS खाता युक्त और आधार-सीडेड)
3. आधार कार्ड
4. जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए)
5. कंप्यूटरीकृत आय प्रमाण पत्र
6. आयु प्रमाण पत्र (कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की 21 वर्ष होनी चाहिए)
7. शादी का कार्ड (शादी की तिथि की पुष्टि के लिए)
आवेदन की समय-सीमा:
• शादी की तिथि से 90 दिन पहले और शादी के 90 दिन बाद तक आवेदन किया जा सकता है।
अन्य महत्वपूर्ण शर्तें:
• एक परिवार से अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए ही अनुदान दिया जाएगा।
• ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है: shadianudan.upsdc.gov.in
• आवेदन पत्र की हार्डकॉपी संबंधित कार्यालय (खंड विकास अधिकारी/उपजिलाधिकारी) में जमा करनी होगी।
आवेदक सुनिश्चित करें कि वे सभी दस्तावेज सही और पूर्ण रूप से जमा करें, ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।