ईडी के बाद आयकर करेगा Saurabh Sharma और साथियों से जेल में पूछताछ

स्वतंत्र समय, भोपाल

आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा ( Saurabh Sharma ) से ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के बाद आयकर विभाग के अफसर भी केंद्रीय जेल में पूछताछ कर सकेंगे। भोपाल जिला कोर्ट ने शुक्रवार को इसकी अनुमति दे दी। आयकर विभाग के आवेदन पर गुरुवार को न्यायाधीश आरपी मिश्रा की कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने अफसरों से पूछा था कि सौरभ से पूछताछ करने कौन-कौन जाएगा? इसके बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने बगैर लिस्ट के ही मंजूरी दे दी।

Saurabh Sharma और अन्य 14 दिन की रिमांड पर

सौरभ शर्मा ( Saurabh Sharma ) और उसके सहयोगी चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल 14 दिन की रिमांड पर दूसरी बार जेल भेजे गए हैं, जिसकी अवधि 3 मार्च को खत्म होने वाली है। गौरतलब है कि मेंडोरी के जंगल में 19 और 20 दिसंबर की रात इनोवा कार में 52 किलो गोल्ड और 11 करोड़ रुपए कैश आयकर विभाग की टीम ने जब्त किए थे। कार मालिक ने सौरभ का लिया था नाम आयकर विभाग के अफसरों ने इनोवा कार के मालिक चेतन सिंह गौर से पूछताछ की थी। उसने पूछताछ में बताया था कि कार उसके नाम से है, लेकिन उसका उपयोग सौरभ शर्मा करता है। इसके साथ ही चेतन ने कई अन्य जानकारियां भी दी हैं। इसके बाद से आयकर विभाग के अफसरों को सौरभ से पूछताछ का इंतजार है।

साथियों से भी पूछताछ

आयकर विभाग के वकील इकराम खान ने बताया कि कोर्ट ने जेल मैन्युअल के आधार पर विभाग के अफसरों को पूछताछ की इजाजत दी है। इसके लिए कोई समय तय नहीं किया गया है। यह पूछताछ सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल तीनों से ही की जा सकेगी। केंद्रीय जेल के अधीक्षक को इसके लिए कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूछताछ के लिए इंतजाम करेंगे।