स्वतंत्र समय, भोपाल
आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा ( Saurabh Sharma ) को प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भोपाल की कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने उसे फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले ईडी ने सौरभ को 17 फरवरी को कोर्ट में पेश किया था। तब भी 3 मार्च तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए थे।
Saurabh Sharma से आयकर विभाग के अफसरों ने की पूछताछ
सौरभ ( Saurabh Sharma ) से ईडी और लोकायुक्त के बाद आयकर विभाग के अफसरों ने पूछताछ की है। एक सप्ताह में आईटी की टीम ने 6 बार सौरभ और उसके सहयोगी शरद और चेतन से पूछताछ की है। जेल सूत्रों की माने तो सौरभ लगातार आयकर विभाग की टीम को गुमराह करता रहा। सोमवार से शनिवार के बीच आईटी की टीम ने लगातार 6 दिनों तक तीनों आरोपियों से पूछताछ की। लेकिन कैश और सोने से भरी कार से तीनों ने किसी भी तरह का लेना देना होने से साफ इनकार किया है।
स्पेशल कोर्ट ने दी थी पूछताछ की मंजूरी
आयकर विभाग के आवेदन पर 13 फरवरी को न्यायाधीश आरपी मिश्रा की कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने अफसरों से पूछा था कि सौरभ से पूछताछ करने कौन-कौन जाएगा? इसके बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। 15 फरवरी को कोर्ट ने बगैर लिस्ट के पूछताछ की मंजूरी दे दी थी। आयकर विभाग के अफसरों ने इनोवा कार के मालिक चेतन सिंह गौर से पूछताछ की थी। उसने पूछताछ में बताया था कि कार उसके नाम से है। लेकिन उसका उपयोग सौरभ शर्मा करता है। चेतन ने कई अन्य जानकारियां भी दी।