निजी वाहनों में hooter बजाया तो कटेगी 5 हजार की ‘पर्ची’

स्वतंत्र समय, इंदौर

निजी वाहनों में हूटर ( hooter ) के दुरुपयोग को लेकर पुलिस ने सख्ती करने का प्लान तैयार कर लिया है। अपने वाहनों पर हूटर लगाकर रौब दिखाने वाले वाहन स्वामियों को पुलिस ने चेतावनी दी है कि 15 मार्च तक अपनी गाड़ियों से हूटर हटा ले।

हूटर हटाने पुलिस ने दी चेतावनी

अगर वाहनों पर हूटर ( hooter ) पाए गए तो 5 हजार रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय से जारी इस फरमान में स्पष्ट कहा गया है की जो भी वाहन चालक इसका पालन नहीं करेंगा उसके खिलाफ अपराध पंजीबध्द किया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक जिला पुलिस अपने इस विशेष अभियान में जिनके वाहन में हूटर, फ्लैश लाइट, वीआईपी स्टिकर लगे हैं और वाहन की नम्बर प्लेट गलत लगी है उन वाहनों पर कार्यवाही की जाएगी।

दिग्विजय ने डीजीपी को लिखी थी चिट्ठी

पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने 17 फरवरी को इसको लेकर एक पत्र पुलिस महानिदेशक को लिखा है। इसमें सिंह ने प्रदेश में निजी वाहनों में हूटर के दुरुपयोग को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पत्र में दिग्विजय सिंह ने लिखा कि मध्य प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का उल्लंघन लगातार बढ़ रहा है। कई निजी वाहनों में हूटर का दुरुपयोग किया जा रहा है। खासकर सत्ताधारी दल के नेता बिना किसी पात्रता के हूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कानून के खिलाफ है। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।

पीएचक्यू ने जारी किया फरमान

पीएचक्यू से जारी फरमान में कहा है कि निजी वाहनों में हूटर, लाल पीली व नीली फ्लैश लाइट वीआईपी स्टिकर, गलत नम्बर प्लेट का दुरुपयोग करने वाले चालकों के विरुद्ध एक मार्च से 15 मार्च तक विशेष अभियान चलाकर वैधानिक कार्यवाही की जाए और इसकी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी जाए।