CM Disabled Marriage Incentive Scheme : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना दिव्यांगजन और कमजोर वर्ग के लोगों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग नागरिकों को सम्मानजनक और खुशहाल वैवाहिक जीवन जीने में मदद करना है।
योजना के लिए पात्रता (Eligibility)
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करनी होंगी:
- मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है।
- आयु सीमा: पुरुष आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिला आवेदिका की 18 वर्ष होनी चाहिए।
- विवाह धार्मिक, सामाजिक रीति या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से मान्य होना चाहिए।
- दंपति में से कोई भी आयकरदाता (Income Tax Payer) नहीं होना चाहिए।
- दिव्यांगता अधिनियम, 1995 की धारा 2 के अनुसार कम से कम 40% दिव्यांगता अनिवार्य है।
आवेदन की प्रक्रिया (How to Apply?)
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है। आवेदन संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय और निशक्तजन कल्याण कार्यालय में जमा किया जा सकता है। इसके अलावा, जनपद पंचायत और नगरीय निकायों में भी आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।
- आवेदन के निराकरण की समयसीमा 15 कार्य दिवस निर्धारित की गई है।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र
- डॉक्टर द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र
- आयकरदाता न होने का प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांग दंपति की संयुक्त पासपोर्ट साइज फोटो
- विधवा के मामले में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- परित्यक्त महिला के लिए न्यायालय का आदेश
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें बचत खाता संख्या हो)
सहायता राशि (Financial Assistance)
सरकार इस योजना के तहत दिव्यांगजन को आर्थिक सहायता प्रदान करती है:
- यदि पति या पत्नी में से कोई एक दिव्यांग है, तो ₹2,00,000 या उससे अधिक की सहायता दी जाती है।
- यदि दोनों (पति-पत्नी) दिव्यांग हैं, तो ₹1,00,000 या उससे अधिक की राशि प्रदान की जाती है।
योजना का उद्देश्य
यह योजना विशेष रूप से दिव्यांगजन के विवाह को आर्थिक रूप से सक्षम और सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाने के लिए शुरू की गई है। इससे दिव्यांग व्यक्तियों को वैवाहिक जीवन में आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।