Driving License Renewal Rules: अगर आप कार, बाइक या स्कूटी जैसे वाहन चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अक्सर लोग रोजमर्रा के कामों के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वाहन चलाने के लिए आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बाद यह जानना बेहद जरूरी है कि इसे कितने समय बाद रिन्यू कराना होता है, ताकि आपका लाइसेंस वैध बना रहे और आपको किसी तरह की कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े।
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस 40 साल की उम्र तक के व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है, जो अधिकतम 20 साल या 40 वर्ष की आयु तक (जो पहले हो) वैध रहता है। इसके बाद जैसे ही तय समय में आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, तो उसे रिन्यू कराना अनिवार्य हो जाता है। समय पर लाइसेंस रिन्यू नहीं कराने पर चालान कट सकता है और कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने लाइसेंस की वैधता पर नजर रखें और समय रहते उसका नवीनीकरण करवा लें।
अगर आप तय समय तक अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू नहीं कराते हैं, तो आपके लाइसेंस को परमानेंट रूप से कैंसिल कर दिया जाता है। हालांकि, कार्डधारक को इसे रिन्यू कराने के लिए विभाग की ओर से अतिरिक्त समय भी दिया जाता है। यदि आपसे लाइसेंस रिन्यू कराने की निर्धारित तारीख निकल जाती है, तब भी आपको विभाग 30 दिन की अतिरिक्त मोहलत देता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट निकलने के एक साल के भीतर भी इसे रिन्यू नहीं कराता है, तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उसका डीएल रद्द माना जाता है और उसे फिर से नया लाइसेंस बनवाना पड़ता है।
अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सपायरी डेट के 30 दिनों के भीतर रिन्यू करवा लेते हैं, तो आपको किसी भी तरह की अतिरिक्त फीस नहीं देनी होती। लेकिन अगर आप 30 दिन के बाद रिन्यू कराते हैं, तो आपको लेट फीस चुकानी पड़ेगी। कई राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने की सामान्य फीस करीब 400 रुपये तक होती है, लेकिन अगर एक्सपायरी डेट के एक महीने बाद रिन्यू करवाते हैं, तो यह फीस बढ़कर 1500 रुपये तक हो सकती है। इस राशि में लेट फीस के साथ फाइन भी शामिल होता है, जिसे तय समय में रिन्यू न कराने पर देना पड़ता है।