नवरात्रि में MP के इस शहर में नॉनवेज की बिक्री पर प्रतिबंध, प्रशासन का आदेश

मध्य प्रदेश के मैहर शहर में 30 मार्च से 7 अप्रैल तक चलने वाले चैत्र नवरात्रि के पर्व के दौरान नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। यह कदम श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए धार्मिक पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर सख्त रोक

एसडीएम विकास सिंह ने आदेश जारी किया कि नवरात्रि के दौरान किसी भी स्थान पर मांस, मछली और अंडे की बिक्री नहीं की जाएगी। यह आदेश मैहर नगर पालिका क्षेत्र में लागू रहेगा, जो इस धार्मिक पर्व के दौरान श्रद्धालुओं से भर जाता है।

नवरात्रि मेले के मद्देनजर कड़े कदम

चैत्र नवरात्रि के दौरान मैहर में एक बड़ा मेला आयोजित होगा, जिसमें देशभर से लाखों श्रद्धालु मां शारदा के दर्शन के लिए आते हैं। इस पवित्र अवसर पर धार्मिक नगरी के रूप में मैहर को देखा जाता है, और प्रशासन ने श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है।

उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह आदेश नागरिकों और दुकानदारों तक सार्वजनिक माध्यमों के जरिए पहुंचाया है।