इंदौर, राजेश राठौर
मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल ने सुपर कॉरिडोर पालाखेड़ी में लगभग 375 एकड़ जमीन पर योजना लागू की थी जिसको लेकर किसानों ने विरोध किया था 102 किसानों की जमीन इस योजना में शामिल थी. जिसको लेकर इंदौर हाईकोर्ट में 42 याचिका लगी थी 2 हजार करोड़ से ज्यादा की कीमत की यह जमीं बताई जाती है.
आदेश की कॉपी : aadesh
इंदौर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक रूसिया ने आज इस महत्वपूर्ण मामले में फैसला देते हुए कहा कि प्रत्येक किसान को 25 हजार रूपये की क्षतिपूर्ति दी जाये. जिसके लिए किसानो को अलग से जिला न्यायलय में याचिका दायर करना पड़ेगी. हाईकोर्ट ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड की स्किम नहीं लगाई जा सकती है. भू अर्जन की धारा 5 A, 4 अप्रैल 2013 और सेक्शन 6 को खारिज कर दिया है. किसानो ने आज बहुत बड़ी लड़ाई जित ली है लेकिन इस मामले में इस बात की पूरी सम्भावना है कि सरकार हाईकोर्ट डबल बेंच मेंअपील कर सकती है.