हाउसिंग बोर्ड की पालाखेड़ी की योजना High Court ने की निरस्त

राजेश राठौर, इंदौर

मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल ने सुपर कॉरिडोर पालाखेड़ी में लगभग 375 एकड़ जमीन पर योजना लागू की थी जिसको लेकर किसानों ने विरोध किया था 102 किसानों की जमीन इस योजना में शामिल थी, जिसको लेकर इंदौर हाईकोर्ट ( High Court ) में 42 याचिका लगी थी 2 हजार करोड़ से ज्यादा की कीमत की यह जमीन बताई जाती है।

High Court ने कहा हर किसान को क्षतिपूर्ति दी जाए

इंदौर हाईकोर्ट ( High Court ) के न्यायमूर्ति विवेक रूसिया ने आज इस महत्वपूर्ण मामले में फैसला देते हुए कहा कि प्रत्येक किसान को 25 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति दी जाये, जिसके लिए किसानों को अलग से जिला न्यायलय में याचिका दायर करना पड़ेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड की स्किम नहीं लगाई जा सकती है। भू अर्जन की धारा 5ए, 4 अप्रैल 2013 और सेक्शन 6 को खारिज कर दिया है। किसानों ने आज बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली है लेकिन इस मामले में इस बात की पूरी सम्भावना है कि सरकार हाईकोर्ट डबल बेंच में अपील कर सकती है।