ITR फाइल करना अब पहले से भी आसान! ‘ई-पे टैक्स’ से बचेगा समय

आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने का वक्त एक बार फिर करीब आ रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 तय की गई है। अगर आप वेतनभोगी हैं, तो जून में फॉर्म 16 का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया और बेहद उपयोगी फीचर – ‘ई-पे टैक्स’ लॉन्च किया है, जो टैक्स पेमेंट को न सिर्फ आसान बनाएगा बल्कि आपकी कीमती समय की भी बचत करेगा।

क्या है ‘ई-पे टैक्स’?

‘ई-पे टैक्स’ आयकर विभाग का एक डिजिटल पेमेंट गेटवे है, जिसे विशेष रूप से टैक्स चुकाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके जरिए आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI, NEFT या RTGS जैसे किसी भी माध्यम से टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। साथ ही आपकी पेमेंट हिस्ट्री भी एक ही जगह रिकॉर्ड हो जाएगी, जिससे भविष्य में ट्रैकिंग आसान हो जाएगी।

कैसे करें ‘ई-पे टैक्स’ का इस्तेमाल

  • सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
  • लॉग इन करें। नए यूज़र पहले अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
  • होमपेज पर ‘Quick Links’ में जाएं और ‘e-Pay Tax’ का विकल्प चुनें।
  • अब एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना PAN नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए 6 अंकों के OTP से वेरिफिकेशन करें।
  • स्क्रीन पर आपका नाम और PAN डिटेल्स दिखाई देंगे – पुष्टि करें और आगे बढ़ें।
  • अब भुगतान के लिए सही वित्त वर्ष और टैक्स हेड चुनें।
  • राशि दर्ज करें और नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI या अन्य विकल्पों में से कोई भी एक सेलेक्ट करें।
  • “Pay Now” पर क्लिक करते ही आपका टैक्स सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा।

ई-पे टैक्स के दमदार फायदे

  • यह फीचर टैक्स पेमेंट को सुरक्षित, सरल और तेज बनाता है।
  • ट्रांजैक्शन फेल होने की संभावना बेहद कम होती है।
  • टैक्स की राशि सीधे आयकर विभाग तक पहुंचती है – बिना किसी देरी के।
  • इससे एडवांस टैक्स, सेल्फ असेस्मेंट टैक्स, रेगुलर असेस्मेंट टैक्स, और यहां तक कि बकाया टैक्स, ब्याज और पेनाल्टी का भी भुगतान किया जा सकता है।
  • टैक्स समय पर भरने से पेनल्टी और इंटरेस्ट से बचा जा सकता है।
  • ITR फाइलिंग के समय ये प्रोसेस पूरी तरह से स्मूद हो जाता है।