डिजिटल प्लेटफार्म्स पर अश्लीलता परोसने के मामले में Supreme Court सख्त

स्वतंत्र समय, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court  ) में सोमवार को ऑनलाइन अश्लील कंटेंट की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार और 9 ओटीटी-सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

Supreme Court ने केंद्र को दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court  ) जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि याचिका एक गंभीर चिंता पैदा करती है। केंद्र को इस पर कुछ कदम उठाने की जरूरत है। यह मामला कार्यपालिका या विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे भी हम पर आरोप हैं कि हम कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल देते हैं। फिर भी हम नोटिस जारी कर रहे हैं।याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन पेश हुए। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार से ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट पर रोक लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि ऐसी सामग्री युवाओं और समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।