Vijay Shah Remark Row: मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। जबलपुर हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने 14 मई 2025 को इस टिप्पणी को गंभीर मानते हुए पुलिस को भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 152, 196(1)(b) तथा 197(1)(c) के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। आदेश के पालन में मंत्री पर एफ आई आर दर्ज हो चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती और आज की सुनवाई
हाईकोर्ट की फटकार के बाद विजय शाह ने राहत पाने के लिए तुरंत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई, मगर शीर्ष अदालत ने पहले 16 मई को सुनवाई टाल दी। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में टिप्पणी की कि एक मंत्री को सार्वजनिक मंच पर बोलते समय अपने ओहदे की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। आज, सोमवार 19 मई 2025, सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई कर रहा है।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी और मंत्री की माफी
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. के. सिंह की पीठ ने प्रारंभिक सुनवाई में कहा, “आप मंत्री हैं, ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं?”—और जिम्मेदारी भरा आचरण याद दिलाया। मंत्री विजय शाह ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी, फिर भी अब तक उन्हें कानूनन कोई राहत नहीं मिली है।
क्या थी विवादित बात?
11 मई को महू में हुए एक कार्यक्रम में विजय शाह ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर जानकारी साझा कर रहीं कर्नल सोफिया कुरैशी को “आतंकवादियों की बहन” कह दिया था। इस टिप्पणी ने प्रदेश से लेकर दिल्ली तक तीखी प्रतिक्रिया पैदा की, सोशल मीडिया से लेकर संसद तक निंदा के सुर तेज़ हो गए।
राजनीतिक दबाव और विपक्ष की मांग
व्यापक विरोध को देखते हुए सत्तारूढ़ दल और संगठन दोनों ने मंत्री को फटकार लगाई है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने शाह के इस्तीफे और मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्तगी की मांग उठाई है। फिलहाल मंत्री कानूनी लड़ाई में उलझे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
आगे का रास्ता
यदि शीर्ष अदालत हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखती है, तो विजय शाह को एफ आई आर की प्रक्रिया का सामना करना होगा और उनके राजनीतिक भविष्य पर प्रश्नचिह्न लग सकता है। दूसरी ओर, यदि उन्हें अंतरिम राहत मिलती है, तो भी बयान की नैतिक और राजनीतिक परिघटना उनसे सवाल पूछती रहेगी।